1. अगर आप किसी विवाहित औरत का नाम राशन कार्ड में जोड़ते हो तो आपको उसका विवाह पंजीकरण लगवाना होगा. अगर शादी 2014 से पहले की है तो आवेदक स्टाम्प पेपर पर विवाह का शपथ पत्र नोटेरी करवा कर देगा और साथ में कोई भी एक परिचय पत्र भी लगाना है जिसमे पति का नाम हो. 2. अगर आप किसी बच्चे का नाम जोड़ते हो तो आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा और जिनका जन्म 2011 से पहले हुआ है और उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आवेदक स्टाम्प पेपर पर जन्म का शपथ पत्र नोटेरी करवा कर देगा और साथ में स्कूल की मार्कशीट या स्कूल के प्रिन्सिपले से लिखवा कर भी देना होगा. 3. अगर कोई आवेदक या उसका पूरा परिवार पुराना राशन कार्ड डिलीट करवा कर किसी दुसरे खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में जुड़ता है तो उसको SDM ऑफिस से खाद्य सुरक्षा कार्ड में नाम जुडवाने की अनुमति लानी होगी. 4. डीलर की NOC की अब जरुरत नहीं है. अगर किसी ई-मित्र को कोई बात समझ नहीं आयी या कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे संपर्क करे.
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