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नए ईमित्र पोर्टल पर राशन कार्ड सरेंडर सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें ?

               Welcome
               नए ईमित्र पोर्टल के शुरू होने के बाद से ही food department की राशन कार्ड सर्विसेज में सरेंडर सर्टिफिकेट (print surrender certificate) सर्विस सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है , जिसके कारण ईमित्र कीओस्क धारकों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है l
               क्योंकि सरेंडर सर्टिफिकेट के बिना नवविवाहिता एंव परिवार से अलग निवास करने वाले कामकाजी लोगों को नए राशन कार्ड बनवाने व नाम जुडवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है l प्रबंधन को बार-बार अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है l
                अतः कीओस्क धारकों को सलाह दी जाती है ऐसे सभी मामलों,जिनमे राशन कार्ड में से नाम हटाया जाता है , में पुराने राशन कार्ड की एक प्रति (xerox/ copy) संभाल कर रखें एंव नया संशोधित कार्ड जारी होने के बाद पुराने तथा संशोधित दोनों राशन कार्ड की प्रतियों को पञ्चायत /नगरपालिका कार्यालय द्वारा लैटरपैड पर लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के साथ सम्बन्धित कार्यालय या कीओस्क पर जमा करवा दें l

                NOC के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय के लैटर पैड पर लिखवा कर ग्राम सेवक/पदेन सचिव तथा सरपंच के हस्ताक्षर व मोहर लगवा लें l
अन्य किसी भी तरह की जानकारी के लिए 9001254296 पर व्हाट्स एप्प करें या कमेंट बॉक्स में लिखें l

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